दिवंगत आशुतोष रंजन
प्रियरंजन सिन्हा
बिंदास न्यूज, गढ़वा: जिला दण्डाधिकारी सह उपायुक्त शेखर जमुआर ने केतार प्रखण्ड के परती कुशवानी पंचायत के ग्राम परती कुशवानी अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2023-24 में अयोग्य लाभुकों को अबुआ आवास का लाभ दिए जाने का मामला संज्ञान में आया था। प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, केतार के द्वारा मामले की जाँच कराई गई, जाँचोपरांत शिकायत सत्य पाया गया है।
उक्त मामले में आयोग्य लाभुकों को लाभ दिलाने में लिपिक रिजवान अंसारी, अंचल कार्यालय केतार तथा लेखा सहायक (मनरेगा) जितेन्द्र कुमार रजक प्रत्यक्ष रूप से दोषी पाए गए। जिसके लिए इनलोगों के विरूद्ध प्रशासनिक दृष्टिकोण से कार्रवाई किया गया है। मो0 अंसारी को तत्काल प्रभाव से नगर उॅंटारी अंचल में पदस्थापित किया है एवं इनके विरूद्ध प्रपत्र क गठित कर विभागीय कार्रवाई संचालित करने का निर्देश प्रखण्ड विकास पदाधिकारी केतार को दिया गया। जबकि रजक को केतार से डण्डई में स्थानांतरित किया गया है। उपायुक्त ने उक्त मामले में अयोग्य लाभुकों को निर्गत राशि यथाशीघ्र वसूली कराने का निर्देश प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, केतार को दिया है। यदि निर्धारित समय में राशि की वसूली नहीं होती है तो संबंधित लाभुकों एवं दोषियों के विरूद्ध विधिसम्मत कार्रवाई प्रारंभ की जायेगी।
इस मामले में मुखिया की प्रत्यक्ष गलती नहीं पायी गयी। इसलिए मुखिया को कड़ी चेतावनी देते हुए स्पष्टीकरण से मुक्त किया गया है। चेतावनी दिया गया है कि पंचायत के अध्यक्ष होने के कारण इनको आवास योजना के योग्य एवं अयोग्य लाभुकों की जानकारी होना आवश्यक है। जैसे ही अयोग्य लाभुकों का चयन होता है तो इसकी सूचना प्रखण्ड विकास पदाधिकारी को अवश्य दे।