गलत पार्किंग में खड़ी गाड़ियों को जब्त कर थाना व सिविल कोर्ट को कर दिया जाएगा सुपुर्द : डीटीओ
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दिवंगत आशुतोष रंजन
प्रियरंजन सिन्हा
बिंदास न्यूज, गढ़वा
गढ़वा : सुगम आवागमन सभी नागरिकों का पहला अधिकार है, लेकिन कुछ निजी छोटे-बड़े वाहनों के मालिकों के द्वारा भीड़ से भरे शहरी मार्गो में अपनी गाड़ियां बेतरतीब तरीके से खड़ी करने के कारण सामान्य आवागमन बुरी तरह प्रभावित होता है एवं सभी नगर वासियों को काफी परेशानी होती है।
ऐसे सभी गलत पार्किग करने वाले छोटे और बड़े वाहनों के मालिकों को निर्देश दिया जाता है कि अपने वाहन की गलत पार्किग के लिए आपको जिम्मेदार ठहराते हुए उचित फाइन अधिरोपित की जाएगी तथा इस सूचना के बाद गलत पार्किग पाए जाने पर आपकी गाड़ियों को जप्त करते हुए थाना तथा उचित कानूनी कार्रवाई हेतु व्यवहार न्यायालय को सुपुर्द कर दिया जाएगा।
बड़े बाजार, प्रतिष्ठान, मार्केट कंपलेक्स और मॉल के मालिकों को भी सूचना दी जाती है कि अपने कस्टमर के लिए गाड़ियों की पार्किंग हेतु अपने व्यवसायिक परिसर के अंदर ही गाड़ियों की पार्किंग हेतु स्थान उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें अन्यथा मोटर वाहन अधिनियम तथा नगर पालिका अधिनियम के सुसंगत धाराओं के अंतर्गत आप सभी दंड के पात्र होंगे तथा कानूनी कार्रवाई प्रारंभ की जाएगी।
अनुरोध है कि अपने नागरिक व्यवहार में परिवर्तन लाते हुए प्रशासनिक कार्रवाई में सहयोग करें जिससे सामान्य नागरिकों के आवागमन को सहूलियत पूर्ण बनाया जा सके।
जिला प्रशासन, गढ़वा








