27 को बाजार समिति एवं इसके चारों ओर 200 मीटर की परिधि में लागू रहेगी निषेधाज्ञा : एसडीएम
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दिवंगत आशुतोष रंजन
प्रियरंजन सिन्हा
बिंदास न्यूज, गढ़वा
गढ़वा : राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 27 फरवरी शुक्रवार को अध्यक्ष एवं वार्ड पार्षद पदों के लिए मतगणना होनी है। उक्त मतगणना कार्य को निर्विवाद एवं शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के उद्देश्य से गढ़वा कृषि उत्पादन बाजार समिति परिसर और इसके बाहर चारों ओर 200 मीटर परिधि में दिनांक 27.02.2026 को निषेधाज्ञा लागू रहेगी।
सदर अनुमंडल दंडाधिकारी संजय कुमार ने बताया कि इस परिसर में गढ़वा जिले के तीनों नगर निकायों के निर्वाचन से संबंधित मतगणना प्रक्रिया के शांतिपूर्ण, निष्पक्ष एवं विधिसम्मत संचालन तथा लोक परिशांति कायम रखने के उद्देश्य से भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा-163 (पूर्व में दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा-144) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 27.02.2026 की सुबह 05:00 बजे से दिनांक 27.02.2026 की रात्रि 10:00 बजे तक उक्त निषेधाज्ञा लागू की गई है। जारी निषेधाज्ञा के अनुसार उक्त परिधि में पांच या पांच से अधिक व्यक्तियों का अनाधिकृत रहना वर्जित रहेगा (प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी, सरकारी कर्मचारी, पुलिस पदाधिकारी, चुनाव कर्मियों, गणन अभिकर्ताओं को छोड़कर)। उक्त परिधि और अवधि में ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग वर्जित रहेगा (मतगणना कार्य में उपयोग को छोड़कर)। उक्त अवधि व परिधि में किसी प्रकार का धरना, प्रदर्शन, नारेबाजी, सभा, जुलूस, विजय रैली, रंग-अबीर-गुलाल इत्यादि बाजार समिति परिसर व बाहर 200 मीटर दायरे तक वर्जित रहेंगे। उक्त परिधि में किसी भी प्रकार की आतिशबाजी भी प्रतिबंधित रहेगी। बिना वाहन पास वाले वाहनों का प्रवेश पूर्णतया वर्जित रहेगा।
एसडीएम के आदेशानुसार उक्त अवधि में किसी भी प्रकार के घातक हथियार, आग्नेयास्त्र अथवा विस्फोटक पदार्थ के लाने-ले जाने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा, जो शस्त्र अनुज्ञप्तिधारियों पर भी प्रभावी होगा। हालांकि यह आदेश सरकारी पदाधिकारी, कर्तव्य पर तैनात पुलिस बल तथा परंपरागत रूप से धारित कृपाण आदि पर लागू नहीं होगा। कोई भी उम्मीदवार द्वारा ऐसा कोई कार्य या वक्तव्य नहीं किया जाएगा जिससे किसी दूसरे उम्मीदवार, किसी धर्म, संप्रदाय या जाति विशेष की भावनाएं आहत हो अथवा विद्वेष की स्थिति उत्पन्न हो। इस मतगणना केंद्र पर सुरक्षा घेरा लागू रहेगा। किसी भी मतगणना कर्मी, अभ्यर्थी, निर्वाचन अभिकर्ता अथवा गणन अभिकर्ता को वैध फोटो पहचान पत्र के बिना प्रथम सुरक्षा घेरा पार करने की अनुमति नहीं होगी। सभी की अनिवार्य तलाशी की जाएगी, जिसमें महिला कर्मियों की तलाशी केवल महिला पुलिस बल द्वारा ही की जाएगी।
मतगणना परिसर में माचिस, हथियार, ज्वलनशील वस्तुएं, मोबाइल फोन, लैपटॉप, आई-पैड, अन्य इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स एवं रिकॉर्डिंग उपकरण ले जाना पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। केवल प्राधिकृत अधिकारी ही निर्दिष्ट कक्षों में अपरिहार्य स्थिति में संचार उपकरणों का उपयोग कर सकेंगे। प्रशासन ने आम नागरिकों, राजनीतिक दलों एवं प्रत्याशियों से अपील की है कि वे मतगणना प्रक्रिया की संवेदनशीलता और गरिमा बनाए रखने हेतु जारी निषेधाज्ञा निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करेंगे तथा शांति एवं विधि-व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग प्रदान करेंगे।







