गढ़वा : बिरसा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ उठाने की अंतिम तिथि 31 अगस्त 2025

गढ़वा : बिरसा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ उठाने की अंतिम तिथि 31 अगस्त 2025

किसानों से अपील–अंतिम अवसर का लाभ अवश्य उठाएँ



दिवंगत आशुतोष रंजन

प्रियरंजन सिन्हा
बिंदास न्यूज, गढ़वा


गढ़वा : उपायुक्त सह-जिला दण्डाधिकारी दिनेश कुमार यादव ने जिले के सभी किसानों से अपील की है कि वे बिरसा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (B-PMFBY), खरीफ 2025 का लाभ समय पर अवश्य उठाएँ। यह योजना भारत सरकार एवं राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी पहल है। जिसका कार्यान्वयन गढ़वा जिले में HDFC ERGO GIC द्वारा किया जा रहा है।

योजना का विशेष लाभ:

अगहनी धान एवं भदई मकई की फसल का बीमा केवल ₹1 प्रति प्लॉट (टोकन मनी) में कराया जा सकता है। बीमा कराने की अंतिम तिथि 31अगस्त 2025 निर्धारित है।

बीमा कराने की प्रक्रिया:

ऋणी किसान–संबंधित बैंक शाखा से स्वतः बीमा करा सकते है।
गैर-ऋणी किसान निकटतम CSC प्रज्ञा केंद्र अथवा स्वयं www.pmfby.gov.in पोर्टल पर बीमा करा सकते हैं।

आवश्यक दस्तावेज:

1.आधार कार्ड
2.बैंक पासबुक
3.जमीन का कागज (भूमि स्वामित्व प्रमाण पत्र)
4.स्वप्रमाणित घोषणा पत्र (फसल बुवाई प्रमाण पत्र)
5.वंशावली (दादा/परदादा के नाम पर जमीन होने पर)
6.बटाईदार कृषक होने पर नोटराईज़्ड शपथपत्र
7.मोबाइल नंबर (OTP हेतु)

जिले की प्रगति:

जिले में 1,12,998 किसानों का लक्ष्य निर्धारित है। अब तक 26,162 किसानों का बीमा हो चुका है, जो मात्र 23.15% है। यह प्रगति संतोषजनक नहीं होने पर उपायुक्त ने सभी अधिकारियों को निर्धारित समय सीमा में लक्ष्य की पूर्ति सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है।

उपायुक्त गढ़वा के निर्देश:

▪️कोई भी CSC संचालक ₹1 टोकन मनी से अधिक राशि किसानों से नहीं लें। अतिरिक्त शुल्क लेने पर कठोर कार्रवाई होगी।
▪️सभी बैंक शाखाएँ अपने पात्र किसानों का बीमा समय पर पूरा करें।
▪️सभी पंचायतों के मुखिया अपने पंचायत भवन पर प्रतिदिन CSC केंद्रों के माध्यम से विशेष कैंप आयोजित करें।
▪️इन कैंपों में BTM, ATM, कृषक मित्र, पंचायत सेवक एवं पंचायत/प्रखंड स्तर के अधिकारी-कर्मचारी सक्रिय सहयोग सुनिश्चित करें।

फसल बीमा का उद्देश्य एवं लाभ:

•किसानों को आर्थिक सुरक्षा कवच प्रदान करना।
•असफल बुवाई पर 25% बीमित राशि का लाभ।
•फसल कटाई उपरांत 14 दिन तक कवरेज – ओलावृष्टि, बेमौसम बारिश, तूफान या चक्रवात से नुकसान पर राहत।
•फसल नुकसान होने पर किसान 72 घंटे के भीतर टोल फ्री नंबर 14447 पर शिकायत दर्ज करें।
•पैदावार में कमी होने पर मुआवजे का प्रावधान।

संदेश

“फसल बीमा कराओ – सुरक्षा कवच पाओ!”

Tags

About Author

Ashutosh Ranjan

Follow Us On Social Media