शीतलहर से राहत हेतु गढ़वा जिला को 3 लाख रुपये की स्वीकृति

शीतलहर से राहत हेतु गढ़वा जिला को 3 लाख रुपये की स्वीकृति


दिवंगत आशुतोष रंजन

प्रियरंजन सिन्हा
बिंदास न्यूज, गढ़वा


गढ़वा : कड़ाके की ठंड और शीतलहर को देखते हुए झारखंड सरकार, गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ने गढ़वा जिला के लिए ₹3,00,000 (तीन लाख रुपये) की राशि स्वीकृत की है। यह धनराशि वर्ष 2023–24 के प्राकृतिक आपदा मद से उपलब्ध कराई गई है, जिसका उद्देश्य गरीब, असहाय और ज़रूरतमंद लोगों को ठंड से राहत देना है।

स्वीकृत राशि का उपयोग शीतलहर प्रभावित क्षेत्रों में अलाव (Bonfire) की व्यवस्था, राहत सामग्री वितरण तथा अन्य आवश्यक उपायों को सुदृढ़ करने में किया जाएगा। जिला प्रशासन द्वारा सभी प्रखंडों एवं नगर निकायों को इसके लिए आवश्यक निर्देश जारी कर दिए गए हैं।

राशि का आवंटन (नगर परिषद/नगर पंचायत/अंचल अनुसार)

स्वीकृत राशि को जिला के विभिन्न नगर निकायों एवं अंचलों में उनके जनसंख्या एवं आवश्यकता के आधार पर वितरित किया गया है।

नगर परिषद, गढ़वा को ₹31,500, नगर पंचायत, मझिआंव को ₹16,200,नगर पंचायत, श्री बंशीधर नगर को ₹25,500 वहीं गढ़वा अंचल अधिकारी को ₹26,400, मेराल को ₹24,000, डंडा को ₹ 3,600, डंंडई को ₹10,800,मझिआंव को ₹10,800, कांडी को ₹19,200, बरडीहा को ₹7,200, रेहला को ₹16,800, रमकंडा को ₹8,400, विशुनपुरा को ₹6,000, भवनाथपुर को ₹10,800,केतार को ₹8,400,खरौंधी को ₹10,800, सगमा को ₹6,000, धुरकी को ₹9,600, नगर को ₹14,400, रमना को ₹13,200, चिनियां को ₹8,400 तथा भंडरिया को ₹12,000 इस तरह कुल ₹3,00,000 (तीन लाख रुपये) सभी को आवंटित किए गए है।

राशि उपयोग के लिए विभागीय निर्देश

जारी आदेश के अनुसार सभी संबंधित पदाधिकारियों को निम्न दिशा-निर्देशों के पालन का निर्देश दिया गया है जिसमें सर्वप्रथम स्वीकृत राशि जिला कोषागार से नियमों के अनुसार निर्गत की जाएगी। इसके लिए संबंधित नगर परिषद/नगर पंचायत/अंचल अधिकारियों को निधि उपलब्ध करा दी गई है तथा राशि का उपयोग केवल शीतलहर से राहत हेतु किया जाएगा।

अलाव की व्यवस्था

भीड़भाड़ वाले स्थानों, बाज़ारों, बस स्टैंड, मुख्य चौक-चौराहों तथा ग्रामीण क्षेत्रों में आवश्यकता अनुसार अलाव की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। अलाव स्थलों की नियमित निगरानी की जिम्मेदारी संबंधित अधिकारियों को दी गई है।

लेखा-जोखा एवं पारदर्शिता

सभी व्यय का विवरण एवं प्रमाण कोषागार तथा जिला प्रशासन को प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। कार्य पारदर्शिता सुनिश्चित करने हेतु राशि का उपयोग Direct Benefit Transfer (DBT) प्रणाली के तहत किया जा सकता है। किसी भी अनियमितता की स्थिति में संबंधित अधिकारी उत्तरदायी होंगे।

उपायुक्त का संदेश

उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी दिनेश यादव ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिया है कि राहत कार्यों में कोई लापरवाही न हो और शीतलहर के समय आम जनता को तत्काल सहायता उपलब्ध कराई जाए। उन्होंने नागरिकों से भी अपील की है कि किसी भी आपात स्थिति में प्रशासन से तुरंत संपर्क करें।

उन्होंने कहा कि झारखंड सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई यह राशि गढ़वा जिला में शीतलहर से राहत प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। जिला प्रशासन सभी नागरिकों को आश्वस्त करता है कि ठंड से बचाव हेतु सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं।

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Ashutosh Ranjan

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