उपायुक्त के आदेश पर पंचायत सचिव निलंबित

उपायुक्त के आदेश पर पंचायत सचिव निलंबित

अनुशासनहीनता व अनधिकृत अनुपस्थिति पर सख्त प्रशासनिक कार्रवाई


दिवंगत आशुतोष रंजन

 

प्रियरंजन सिन्हा 

बिंदास न्यूज, गढ़वा

 

गढ़वा : उपायुक्त सह-जिला दण्डाधिकारी दिनेश कुमार यादव द्वारा दिनांक 27 दिसंबर 2025 को प्रखण्ड कार्यालय भंडरिया का निरीक्षण किया गया था। निरीक्षण के क्रम में पंचायत सचिव परमा राम को कार्यालय से अनधिकृत रूप से अनुपस्थित पाया गया। जांच में यह भी सामने आया कि वे विगत 08 दिनों से लगातार कार्यालय में उपस्थित नहीं थे।

जांच के दौरान यह तथ्य उजागर हुआ कि संबंधित पंचायत सचिव द्वारा अपने पदस्थापित प्रखण्ड भंडरिया में बायोमेट्रिक उपस्थिति दर्ज न कर, अन्य स्थानों से उपस्थिति बनाई जा रही थी। जो कि सरकारी सेवा नियमों का गंभीर उल्लंघन है।

उक्त मामले में दिनांक 29 दिसंबर 2025 को उपायुक्त द्वारा स्पष्टीकरण की मांग की गई थी। दिनांक 30 दिसंबर 2025 को श्री परमा राम द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण को असंतोषजनक पाए जाने पर उपायुक्त श्री यादव द्वारा उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।

निलंबन अवधि के दौरान उनका मुख्यालय प्रखण्ड कार्यालय केतार निर्धारित किया गया है। साथ ही निलंबन काल में नियम 96 के अंतर्गत उन्हें जीवन-यापन भत्ता देय होगा।

उपायुक्त ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि सरकारी कार्यों में लापरवाही, अनियमितता एवं अनुशासनहीनता किसी भी स्तर पर स्वीकार्य नहीं है। प्रशासनिक पारदर्शिता, जवाबदेही एवं जनहित को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए आगे भी इस प्रकार की अनियमितताओं पर कठोर कार्रवाई जारी रहेगी।

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Ashutosh Ranjan

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